दैनिक बुलन्द मंजिल कि रिपोर्ट: यूपी पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, समय पर चुनाव कराने के निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या 26 मई 2026 तक पंचायत चुनाव संपन्न हो पाएंगे। कोर्ट ने 25 मार्च तक विस्तृत कार्यक्रम मांगा है। दूसरी ओर पंचायती राज मंत्री समय पर चुनाव का दावा कर रहे हैं और

दैनिक बुलन्द मंजिल कि रिपोर्ट:

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश देते हुए पूछा है कि क्या पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद चुनाव को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ होती नजर आ रही है। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के शुरुआती दिनों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

इससे राज्य में लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर, यानी पंचायत व्यवस्था के महापर्व की शुरुआत होने का रास्ता साफ हो गया है।

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